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G.S.R. 619(E)

Application proforma and fee for training centres under other laws

Department
Gazette notifications
Dated
2026-07-10
Collection
Individual circulars & notifications
Topic
DGMS notifications
Individual document, 13 pages. See it in the regulations library.
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5288 GI/2026 (1)

रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम और रोज़गार मंत्रालय (खान सुरक्षा महाजनदेिालय)

अजधसूचना धनबाद, 10 जुलाई, 2026 सा.का.जन. 619(अ).— उपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 163 के उप-जनयम (4) के तहत मुझे जमली िजियों का इस्ट्तेमाल करते हुए, मैं, उज्ज्िल ताह, खानों के मुख्य जनरीक्षक-सह- सुजिधा प्रदाता (जजन्हें खान सुरक्षा महाजनदेिक के रूप में भी नाजमत ककया गया है), उपजीजिकाजन्य सुरक्षा,स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 163 के उप-जनयम (4) के तहत गठित सजमजत की जसफाठरिों के आधार पर, उपजीजिकाजन्य सुरक्षा,स्ट्िास्ट््य और काययजस्ट्थजत कोड, 2020 के अलािा ककसी अन्य कानून के तहत स्ट्थाजपत प्रजिक्षण केंद्रों द्वारा जमा ककए जाने िाले आिेदन का प्रपत्र और िुल्क तय करता हूँ। दायरा: यह मानक उन प्रजिक्षण केंद्रों के संबंध में जनयोिा द्वारा जमा ककए जाने िाले आिेदन का प्रपत्र और िुल्क बताता है जो उपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं कोड, 2020 के अलािा ककसी अन्य कानून के तहत स्ट्थाजपत ककए गए हैं, जैसा कक उपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 163 के उप-जनयम (4) के तहत खानों में काययरत लोगों को व्यािसाजयक प्रजिक्षण देने की मंजूरी प्राप्त करने के जलए आिश्यक है। लागू होना: यह प्रोफामाय और िुल्क उन सभी प्रजिक्षण केंद्रों पर लागू होगा जो उपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं कोड, 2020 के अलािा ककसी अन्य कानून के तहत स्ट्थाजपत ककए गए हैं, जजनके पास उपजीजिकाजन्य सुरक्षा, सं. 561]

नई कदल्ली, सोमिार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948 No. 561]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948 सी.जी.-जे.एच.-अ.-15072026-274515 CG-JH-E-15072026-274515 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 163 के उप-जनयम (3) में बताए गए अनुसार बुजनयादी ढांचा और सुजिधाएं हैं, और जजनका उपयोग खानों में काययरत लोगों को व्यािसाजयक प्रजिक्षण देने के जलए भी ककया जाएगा। अनुपालन आिश्यकता:

भाग- आिेदन पत्र )

उपजीजिकाजन्य सुरक्षा, स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं )

केंद्रीय ( जनयम, का जनयम )

( देखें( सेिा में, मुख्य जनरीक्षक सह सुजिधा प्रदाता, धनबाद क्षेत्रीय जनरीक्षक सह सुजिधा प्रदाता, ……… क्षेत्र जिषय: उपजीजिकाजन्य सुरक्षा,स्ट्िास्ट््य और काययदिाएं (केंद्रीय) जनयम, 2026 के जनयम 163(3) के तहत M/s……………………….. के ………………………….(नाम) प्रजिक्षण केंद्र की मंज़ूरी के जलए आिेदन, जजसे खदान कमयचाठरयों को व्यािसाजयक प्रजिक्षण देने के जलए …………………….. कानून के तहत स्ट्थाजपत ककया गया है। हम इसके साथ अपने प्रजिक्षण संस्ट्थान में उपलब्ध स्ट्टाफ़, उपकरणों और बुजनयादी ढांचे का जििरण जमा कर रहे हैं। I. प्रजिक्षण केंद्र के बारे में सामान्य जानकारी:

a. नया प्राजधकरण / निीकरण b. जपछले ऑथराइज़ेिन का संदभय:

II. स्ट्टाफ़ का जििरण (आिेदन की जतजथ के अनुसार):

1. पूणयकाजलक प्रजिक्षण अजधकारी a. प्रजिक्षण अजधकारी का नाम b. योग्यता c. अनुभि d. प्राप्त िैधाजनक प्रमाण-पत्र

2. माइननग इंस्ट्रक्टर (खनन प्रजिक्षक) का जििरण:

a. इंस्ट्रक्टर का नाम b. योग्यता c. अनुभि d. प्राप्त िैधाजनक प्रमाण-पत्र

3. मैकेजनकल इंस्ट्रक्टर का जििरण:

a. इंस्ट्रक्टर का नाम b. योग्यता c. अनुभि [भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

4. इलेजक्रकल इंस्ट्रक्टर का जििरण:a. इंस्ट्रक्टर का नाम b. योग्यता c. अनुभि d. प्राप्त िैधाजनक प्रमाण-पत्र (यकद कोई हो):

5. इंस्ट्रक्टर का जििरण (तेल खदानों के मामले में):

a. इंस्ट्रक्टर का नाम:

b. जिषय/क्षेत्र (जिनलग, पेरोजलयम, केजमकल, भू-भौजतकी और अन्य)

c. योग्यता d. अनुभि

6. प्रजिक्षण देने के जलए बुलाए जाने िाले प्रस्ट्ताजित गेस्ट्ट फैकल्टी:

a. योग्यता:

b. अनुभि:

7. काम के दौरान जनदेि देने के जलए रेनर )

अनुभिी कमयचारी ( की संख्या )

रेड - िाइज :(

8. अन्य सहायक कमयचाठरयों का जििरण (जैसे लाइब्रेठरयन, क्लकय, टाइजपस्ट्ट, डेटा एंरी ऑपरेटर, िाफ्ट्समैन, मल्टी- टानस्ट्कग स्ट्टाफ़/ऑकफ़स अटेंडेंट, माली और सफ़ाई कमयचारी आकद):

III .

रेननग देने के जलए प्रस्ट्ताजित खदानों और रोज़गार का जििरण :

क्रम सं.

खान माजलक काम पर रखे गए लोगों की संख्या रेननग सेंटर से दूरी जिभागीय कॉन्रैक्ट कुल IV .

बुजनयादी सुजिधास का जििरण :

क्रम सं.

सुजिधाएं आिश्यक उपलब्ध कजमयाूँ लेक्चर हॉल/कमरा गैस टेनस्ट्टग रूम )

भूजमगत खदानों के जलए लागू ( ऑकफ़सर रूम स्ट्टोररूम प्रदियन के जलए िकय िेड THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

V .

रेननग सेंटर में रहने और अन्य सुजिधाएं :

क्रम संख्या सुजिधाएं ज़रूरी उपलब्ध कजमयाूँ रेननग ऑकफसर का कमरा अजसस्ट्टेंट रेननग ऑकफसर का कमरा | इंस्ट्रक्टर का कमरा लाइब्रेरी और रीनडग रूम गैस-टेनस्ट्टग चैंबर (भूजमगत खदानों के जलए लागू)

ऑकफस - स्ट्टाफ और ठरकॉडय रूम मॉडल-रूम और रेननग िॉप रेननग गैलरी साफ-सफाई की व्यिस्ट्था (पयायप्त संख्या में पुरुष/मजहला/रांसजेंडर के जलए यूठरनल/टॉयलेट)

पीने के पानी की व्यिस्ट्था पयायप्त पार्ककग की जगह रेननग लेने िालों के जलए रहने की सुजिधा (यकद कोई हो)

खदानों से रेननग लेने िालों के आने-जाने के जलए पठरिहन की व्यिस्ट्था, यकद कुछ | VI .

फनीचर :

क्रम सं.

सुजिधाएूँ/फ़नीचर ज़रूरी उपलब्ध कजमयाूँ इंस्ट्रक्िनल और अन्य स्ट्टाफ़ के जलए टेबल और कुर्ससयाूँ रेनीज़ के जलए डेस्ट्क/बेंच/स्ट्टूल रेननग ठरकॉडय रखने के जलए अलमारी और फ़ाइनलग कैजबनेट [भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण टाइपराइटर, डुजललकेटर, नप्रटर, स्ट्कैनर, फ़ोटोकॉपीयर आकद के साथ कंलयूटर ककताबें और मैगज़ीन रखने के जलए बुककेस/िेल्फ़ घज़ियाूँ, िेस्ट्टपेपर बास्ट्केट सेफ़्टी हेलमेट, सेफ़्टी लैंप और िकयर की यूजनफ़ॉमय के जलए कफ़क्चर VII .

रेननग एेस :

क्रम सं.

सुजिधाएूँ/फ़नीचर ज़रूरी उपलब्ध कजमयाूँ नोठटस/बुलेठटन बोडय ब्लैक बोडय/व्हाइट बोडय ऑजडयो-जिजुअल एेस और टीिी के साथ मल्टीमीजडया प्रोजेक्टर। अलग-अलग जिषयों पर िॉल चाटय गैस टेनस्ट्टग उपकरण, गैस कैप और फ्टलेम सेफ्टटी (भूजमगत खदानों के जलए लागू)

मॉडल )

काम करने िाले, कट - अिे आकद ( सुरक्षा और अन्य पोस्ट्टर;

जफ्टलप चाटय, फ्टलैिकाडय, ग्राफ, जचत्रमय आरेख;

तस्ट्िीरें कफल्म और कफल्म जस्ट्रलस, जडजजटल िीजडयो/जानकारी जो CD, पेन िाइि, हाडय जडस्ट्क या ककसी अन्य जडजजटल स्ट्टोरेज जडिाइस में सुरजक्षत हों (सुरक्षा या माइंस/िकयिॉप में काम िुरू THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

करने के सुरजक्षत तरीके पर)

खजनकों के सुरक्षा उपकरण (गॉगल्स, दस्ट्ताने, सुरक्षा बेल्ट, रेजस्ट्परेटर, गैस मास्ट्क आकद)

प्राथजमक जचककत्सा उपकरण चलाए जा रहे अलग-अलग कोसय के जलए आयोजजत ककए जाने िाले कोसय कोई अन्य रेननग एेस VIII .

मैकेजनकल / इलेजक्रकल रेननग िॉप और हैंड टूल्स :

क्रम सं उपकरण ज़रूरी उपलब्ध कजमयाूँ सुरक्षा उपकरण जैसे जसल्िेस्ट्टर प्रॉप हटाना, री-रेलसय, R.

जस्ट्िच, िैग; िायर रोप के जलए अटैचमेंट जैसे जपक, हथौ़िा, फाि़िा, क्रोबार और टटबटरग ि अन्य सपोटय के काम, रैक जबछाने, पाइप कफटटग में इस्ट्तेमाल होने िाले टूल्स; और िॉट होल जिनलग ि िॉट फायटरग/ब्लानस्ट्टग ऑपरेिन के जलए टूल्स, उपकरण और एक्सेसरीज़ इलेजक्रकल टेनस्ट्टग जडिाइस, ज़रूरी इलेजक्रकल इकिपमेंट के इलेजक्रकल ले-आउट और अलग-अलग इकिपमेंट के िर्ककग कट-मॉडल IX .

संदभय सामग्री :

क्रम सं आिश्यक सामग्री ज़रूरी उपलब्ध कजमयाूँ जनमायतास की सामग्री, जैसे जिजभन्न प्रकार के िायर रोप, इलेजक्रकल कंडक्टर और माइननग केबल के नमूने; िेंठटलेिन उपकरण, जैसे िेंठटलेिन- ट्यूब, ब्रैठटस| [भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण जिजभन्न जिषयों पर संदभय पुस्ट्तकें, कैटलॉग और संबंजधत पजत्रकाएूँ | X .

सललाई :

क्रम सं आिश्यक सामग्री ज़रूरी उपलब्ध कजमयाूँ A) क्लास रूम:

i) ब्लैक बोडय, चॉक, व्हाइट बोडय, व्हाइटबोडय पेन, स्ट्टेिनरी का सामान, फ़ॉमय और रजजस्ट्टर, िकयबुक

ii) अक्षर जलखने के जलए स्ट्टेंजसल का सेट और ब्रि और पेंट, जलखने की स्ट्लेट और पेंजसल B) रेननग गैलरी/िकय-िेड:

i) लक़िी या स्ट्टील के सपोटय, ढक्कन, िेज (wedges) िगैरह;

ज़रूरी सामान जैसे कफिललेट, बोल्ट, डॉग नेल, स्ट्लीपर िगैरह के साथ रामलाइन;

लाने-ले जाने के जलए टब/गाज़ियाूँ; और दरिाज़े, रेगुलेटर ि िेंठटलेिन और आग पर काबू पाने जैसे कामों के जलए दूसरे उपकरण।

ii) खुला खदान या भूजमगत खदान (जैसा लागू हो) में इस्ट्तेमाल ककए जाने िाले ब्लानस्ट्टग टूल्स और डमी ब्लानस्ट्टग एक्सेसरीज़।

iii) इलेजक्रकल और मैकेजनकल एनजी के पॉजज़ठटि आइसोलेिन के जलए इस्ट्तेमाल होने िाले टूल्स, एक्सेसरीज़ और सैंपल फ़ॉमय/रजजस्ट्टर। C) तेल खदानों में काम करने की जगह (िकय िेड): कामकाज की जानकारी, साइट के जहसाब से उपकरण, काम के दौरान इस्ट्तेमाल होने िाले THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

सुरक्षा उपकरण जैसे सेफ्टटी बेल्ट, आग बुझाने की व्यिस्ट्था, PPE, गैस जडटेक्टर िगैरह। XI. अन्य सुजिधाएं:

a) डंपर, फाि़िे (shovels), डोजर, ग्रेडर, लोडर आकद जैसी अलग-अलग मिीनों पर रेननग के जलए जसमुलेटर का जििरण (यकद कोई हो):

b) कोई अन्य सुजिधा:

XII. आिेदन िुल्क का जििरण (िोकेिनल रेननग बोडय द्वारा जनधायठरत):

a. राजि (रु. में):

b. भुगतान का तरीका:

c. रसीद का जििरण:

d भुगतान की तारीख :

XIII. अन्य जानकारी, यकद कोई:

माजलक/एजेंट/मैनेजर के हस्ट्ताक्षर भाग-2 आिेदन िुल्क (ऑक्यूपेिनल सेफ्टटी, हेल्थ एंड िर्ककग कंडीिंस (सेंरल)

रूल्स, 2026 का जनयम 163(4) देखें)

ऑक्यूपेिनल सेफ्टटी, हेल्थ एंड िर्ककग कंडीिंस (सेंरल) रूल्स, 2026 के जनयम 163(3) के तहत मंजूरी के जलए आिेदन के साथ जमा की जाने िाली फीस की राजि नीचे बताई गई है:

खदानों में 2000 तक कमयचाठरयों िाले रेननग सेंटर के जलए: ₹5000 खदानों में 2000 से ज़्यादा और 4000 तक कमयचाठरयों िाले रेननग सेंटर के जलए: ₹10000 खदानों में 4000 से ज़्यादा कमयचाठरयों िाले रेननग सेंटर के जलए: ₹15000 [फा. सं. डीजीएमएस/03-3/2026/सीएमसी (मुख्यालय)]

उज्ज्िल ताह, मुख्य जनरीक्षक - सह - सुजिधा प्रदाता MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (Directorate General of Mines Safety)

NOTIFICATION Dhanbad, the 10th July, 2026 G.S.R. 619(E).—In exercise of the powers conferred on me under sub Rule (4) of Rule 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum- Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, based on the recommendations of the Committee constituted under sub-rule (4) of rule 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions [भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण (Central) Rules, 2026 hereby, specify the proforma and fee of application to be submitted by training centres established under any law other than the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

Scope:

This standard specifies proforma and fee of application to be submitted by the employer in respect of training centres established under any law other than the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, as required under sub-rule (4) of rule 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 for obtaining approval to also impart vocational training to the persons employed in mines.

Applicability: This proforma and fee shall be applicable to all training centres established under any law other than the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, which is having infrastructure and facilities as specified under sub-rule (3) of rule 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, and shall also be used for imparting vocational training to the persons employed in mines.

Compliance Requirement:

PART-1 Application form (See Rule 163(4) of of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026)

From ……………… To The Chief Inspector cum Facilitator, Dhanbad The Regional Inspector cum Facilitator, Region Subject: Application under Rule 163(3) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 for approval of ………………………….(Name) training center of M/s………………………..established under……………………..law for imparting vocational training to the mine employees.

We hereby submit the details of staff, equipment and infrastructure available at our training institute.

I.

General Information about Training Centre:

a.

II.

Details of Staff (As on the date of the application):

1. Whole time Training officer a.

Name of the Training officer b. qualification, c.

experience d. Statutory certificate held.

2. Details of Mining instructor:

a.

Name of the instructor b. Qualification c.

Experience d. Statutory certificate held

3. Details of Mechanical Instructor:

a.

Name of the instructor b.

Qualification c.

Experience

4. Details of the Electrical Instructor:

a.

Name of the instructor b.

Qualification c.

Experience THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

d.

Statutory certificate held if any:

5. Details of the Instructor (In case of oil mines):

a.

Name of the instructor:

b.

Discipline (Drilling, Petroleum, Chemical, Geo-Physics and other)

c.

Qualification d.

Experience

6. Proposed guest faculty to be called to impart training:

a.

Qualification:

b. Experience:

7. Trainers (experienced employee) for on-the-job instructions:

a.

Number of Trainers provided (trade-wise):

8. Details of Other Subordinate Staff’s (Such as Librarian, clerks, typists, data entry operators, draughtsman, Multi-Tasking staff/office attendant, Gardner & sweepers etc.):

III.

Mine Owner Distance from training centre Remarks Departmental Contractual Total IV.

Facilities Required Provided Deficiency Facilities Provided Deficiency Sanitation arrangement number of urinals/toilets for male/female/transgender)

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण SI.No.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

Materials Required Provided Materials Required Provided a.

Details of Simulators for training on different machinery like dumper, shovels, dozer, grader, loader etc.

(if any):

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण b.

Any Other Facility:

a.

Amount in Rs :

b.

Mode of Payment :

c.

Receipt Details :

d.

Date of Payment :

PART-2 Application Fee (See Rule 163(4) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026)

The amount of fee to be paid along with application for approval under Rule 163(3) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, shall be as specified below:

For training centre catering to up to 2000 employees in mines: Rs.5000 For training centre catering to more than 2000 and up to 4000 employees in mines: Rs.10000 For training centre catering to more than 4000 employees mines: Rs.15000 [F. No. DGMS/03-3/2026/CMC(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Reproduced from the official DGMS circular compilations for public reference. The PDF is the authoritative text; DGMS may have amended or withdrawn older instructions since.

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